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अब पेड़ पर तार या लाइट्स लगाई तो भुगतनी पड़ेगी यह सजा

New Rule In Chennai Applied Three Years Jail For Damaging trees

दुनियाभर से कई ऐसी खबरें आती हैं जो चौकाने वाली होती है. ऐसे में आज हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं वह भी चौकाने वाली है. हम सभी जानते ही हैं कि एक ओर जहां लोग पेड़ों को बचाने हेतु जोर-शोर से मुहिम चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग पेड़ पर बोर्ड और बिजली का तार टांग कर उसे बर्बाद भी कर रहे हैं. जी हाँ इसी कारण से ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन द्वारा सड़क किनारे लगे पेड़ों पर विज्ञापन, तार या लाइट्स लगाकर उन्हें नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया है. जी दरअसल यह मामले चेन्नई में ज्यादा हो रहे हैं इस करना से वहां इसे जुर्म बताया जा रहा है. 

दरअसल खबरें हैं कि ''अब ऐसा करने पर लोगों के साथ-साथ निजी संस्थाओं पर 25,000 रुपये का जुर्माना साथ ही तीन साल जेल की सजा का प्रावधान भी किया गया है. पेड़ों से दस दिन में विज्ञापन हटाने की चेतावनी देते हुए चेन्नई कॉर्पोरेशन द्वारा कहा गया है कि पेड़ों पर कील ठोकना प्रकृति के खिलाफ है.'' इसी के साथ ही दूसरी ओर वनस्पति विशेषज्ञों ने कहा है कि ''पेड़ों पर कील ठोकने और उन पर लाइट लगाने से पेड़ों को कई तरह के रोग भी हो जाते हैं.''

कहा जा रहा है उनके बढ़ने पर भी असर पैदा होता है और पेड़ भले ही सेहतमंद दिखें, हालांकि अंदर से वह खोखले हो ही जाते हैं और पेड़ों पर लाइट लगाने से उनकी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया रात के वक्त होने लग जाती है. इसी के साथ ही पेड़ों की प्रजनन क्षमता पर भी इसका असर देखने को मिलता है. वहीं इससे पहले बीते महीने ही मद्रास हाईकोर्ट द्वारा कॉर्पोरेशन को पेड़ों की कील, विज्ञापन लगाने वालों और पेड़ों पर से केबल तार ले जाने वालों पर कार्रवाई के मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया था. 

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